Kunwara Pension : अब कुंवारों को भी मिलेगी पेंशन, जानें कैसे करना है आवेदन
Haryana Kunwara Pension Yojana : SBI ATM Franchise
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर महीने कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की है। check more details on Sarkari Result इस पेंशन के अंतर्गत सरकार 2750 रुपए प्रदान करने जा रही है। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें निश्चित शर्तों के पालन के साथ ही पेंशन प्रदान की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन प्राप्त करने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए गुप्त रूप से शादी कर ली और अपनी पेंशन लेना जारी रखता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन राशि का 12 फीसदी ब्याज वसूलेगी।
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Haryana Kunwara Pension Yojana : इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तलाकशुदा और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत पहले से ही पेंशन लेने वाले व्यक्ति को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह नियम ठोस किया है ताकि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
Haryana Kunwara Pension Yojana : ऐसे मिलेगी पात्रों की जानकारी
प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक, परिवार पहचान पत्र (PPP) अथॉरिटी विभाग द्वारा पात्रों की सूचना को सामाजिक न्याय विभाग को प्रस्तुत करेगी। माह के अंत तक, विभाग सभी तथ्यों की जाँच करके अगले महीने की 7 तारीख तक पात्रों के लिए पेंशन आईडी बना देगा। इसके बाद, विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उससे पेंशन लेने की सहमति लेगा। उसके खाते में पेंशन भुगतान भी हो जाएगा। यह योजना जुलाई के पिछले महीने से लागू की गई है।
Haryana Kunwara Pension Yojana : 71 हजार कुंवारे को मिलेगा लाभ
पिछले 2 सप्ताहों पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अविवाहित और विधुर व्यक्तियों के लिए प्रति माह 2750 रुपए की पेंशन की घोषणा की थी। यह योजना हरियाणा में 71,000 अविवाहित और विधुर व्यक्तियों के लिए लागू होगी। सरकार को इन पेंशन योजनाओं के लिए प्रति महीने 20 करोड़ रुपए का खर्च करना होगा। इससे सरकार के वार्षिक बजट पर प्रति साल लगभग 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा।
Haryana Kunwara Pension Yojana : महत्वपूर्ण शर्तों पे दीजिये ध्यान
1. लिव-इन संबंध रखने वाले व्यक्ति पेंशन का अधिकारी नहीं होंगे, भले ही उनकी शादी न हो या वे तलाकशुदा हों।
2. अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं मिलेगी।
3. यदि कोई कुंवारा होता है और बाद में उसकी शादी हो जाती है, तो उसे सरकार को सूचित करना होगा, वरना कार्रवाई की जाएगी।
4. पेंशन का लाभ उन्हें मिलेगा जो अविवाहित हैं, अर्थात् शादी नहीं हुई है।
5. लाभार्थी द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किए बिना शादी करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और उनसे पेंशन की पूरी धनराशि वसूली जाएगी जिसमें 12 प्रतिशत ब्याज भी शामिल होगा।
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार करेगा और लाभार्थी की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
7. लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
8. लाभार्थी को हर माह की 10 तारीख से पहले अपना परिवार पहचान पत्र जमा करवाना होगा।
9. पेंशन राशि जारी करने से पहले एक पेंशन आईडी बनाई जाएगी, और इसके लिए लाभार्थी से सहमति ली जाएगी।
10. पेंशन को हर महीने की 7 तारीख को वितरित किया जाएगा
11. इस पेंशन का लाभ विधुर व्यक्तियों को भी मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है।
12. लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने के बाद, पेंशन स्वतः ही वृद्धावस्था योजना में परिवर्तित हो जाएगी
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